निर्माण मजदूर परिवारों के लिए मातृत्व लाभ, महिला कर्मचारियों को ₹20,000 और पुरुष कर्मचारियों को ₹10,000 की मदद

On: August 11, 2026 3:29 PM

घर में जब कोई नया मेहमान यानी बच्चा आता है, तो खुशी के साथ-साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खासकर दिहाड़ी और निर्माण (कंस्ट्रक्शन) का काम करने वाले मजदूरों के लिए ये समय आर्थिक रूप से काफी मुश्किल होता है। इसी परेशानी को समझते हुए अंडमान और निकोबार के ‘भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड’ (ANBOCWWB) ने एक बेहतरीन मातृत्व लाभ (Maternity Benefit) योजना शुरू की है। यह पूरी योजना श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग की देखरेख में चलाई जा रही है।

आखिर क्या है यह योजना?

इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका फायदा सिर्फ महिला मजदूरों तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई महिला पिछले एक साल से बोर्ड में रजिस्टर्ड (पंजीकृत) है, तो उसे डिलीवरी के वक्त आर्थिक मदद दी जाती है। वहीं, अगर कोई पुरुष मजदूर एक साल से रजिस्टर्ड है और उसकी पत्नी (जिसकी उम्र 19 साल या उससे ज्यादा हो) का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तब भी उस पुरुष कर्मचारी को पत्नी की डिलीवरी के लिए यह लाभ मिल जाएगा।

कितने पैसों की मदद मिलेगी?

  • अगर कोई महिला मजदूर खुद एक साल से रजिस्टर्ड है, तो उसे मातृत्व (प्रेगनेंसी) के समय ₹20,000 की एकमुश्त सहायता दी जाती है।
  • वहीं, अगर पुरुष मजदूर रजिस्टर्ड है और यह लाभ अपनी गैर-रजिस्टर्ड पत्नी के लिए ले रहा है, तो उसे ₹10,000 दिए जाते हैं।

महिला को दोगुनी रकम इसलिए मिलती है क्योंकि वह खुद साइट पर मज़दूरी करती है और प्रेगनेंसी के कारण उसे काम से लंबी छुट्टी लेनी पड़ती है, जिससे सीधे तौर पर उसकी दिहाड़ी का नुकसान होता है।

इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?

फॉर्म भरने के लिए कुछ बेसिक शर्तें पूरी करनी होंगी:

-मजदूर अंडमान और निकोबार का स्थायी निवासी होना चाहिए।

-वह किसी कंस्ट्रक्शन (भवन निर्माण आदि) के काम से जुड़ा हो।

-उसका नाम ANBOCWWB बोर्ड में दर्ज (रजिस्टर्ड) होना चाहिए।

-बोर्ड का लेबर कार्ड एक्टिव (चालू) होना चाहिए।

-महिला या पुरुष कर्मचारी, दोनों का कम से कम एक साल पुराना रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। (पुरुष कर्मचारी की पत्नी की उम्र 19 साल से कम नहीं होनी चाहिए)।

ध्यान रखें, ‘एक साल पुराने रजिस्ट्रेशन’ का मतलब यह नहीं कि कार्ड बनवाकर छोड़ दिया। आपकी मेम्बरशिप लगातार चालू (एक्टिव) रहनी चाहिए। अगर बीच में रजिस्ट्रेशन लैप्स हो गया है या आपने रिन्यू नहीं करवाया है, तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।

रजिस्ट्रेशन और लाभ लेने के लिए ज़रूरी कागज़ात

यह काम दो हिस्सों में होता है,पहला, मज़दूर के तौर पर बोर्ड में रजिस्ट्रेशन और दूसरा, मातृत्व लाभ का फॉर्म भरना। इसलिए कागज़ात भी उसी हिसाब से लगेंगे।

मज़दूर कार्ड बनवाने (रजिस्ट्रेशन) के लिए: पासपोर्ट साइज़ फोटो, उम्र और पहचान का सुबूत (आधार कार्ड आदि), पते का सुबूत, बैंक पासबुक और सबसे ज़रूरी—पिछले 1 साल में कम से कम 90 दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने का प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट)। अगर EPF कटता है तो उसकी डिटेल भी दे सकते हैं।

मातृत्व लाभ (Maternity Benefit) का पैसा लेने के लिए: मज़दूर कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड, मेम्बरशिप की लेटेस्ट रसीद, पते का सुबूत, बैंक पासबुक और गर्भावस्था (प्रेगनेंसी) की मेडिकल रिपोर्ट। अगर पुरुष मज़दूर अपनी पत्नी के लिए फॉर्म भर रहा है, तो पत्नी का आधार और उम्र का सुबूत भी साथ लगाना होगा।

इस पूरी लिस्ट में मेडिकल रिपोर्ट सबसे ज्यादा अहम है। कोशिश करें कि यह रिपोर्ट किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल/डॉक्टर से ही बनी हो, ताकि फॉर्म पास होने में कोई अड़चन न आए।

फॉर्म कैसे भरें? (पूरी प्रक्रिया)

इस योजना के लिए सब कुछ ऑनलाइन होता है। इसे आप तीन आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं:

स्टेप 1 (पोर्टल पर आईडी बनाना): सबसे पहले आपको serviceonline.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां ‘रजिस्टर’ (Register) पर क्लिक करें। अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल डालकर सबमिट करें। फोन पर आए OTP को डालकर वेरीफाई कर लें। इससे आपकी पोर्टल पर आईडी बन जाएगी।

स्टेप 2 (मज़दूर कार्ड के लिए अप्लाई करना): अब अपनी उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉग-इन करें। अंदर जाकर ‘Apply for services’ और फिर ‘View all available services’ पर क्लिक करें। लिस्ट में से “Registration of Construction Workers in ANBOCWWB” चुनें। फॉर्म भरें, सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट कर दें। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा।

स्टेप 3 (पैसों के लिए फॉर्म भरना): जब आपका मज़दूर कार्ड बन जाए, तो दोबारा इसी पोर्टल पर लॉग-इन करें। इस बार सर्विसेस लिस्ट में जाकर ‘Maternity Financial Benefit’ वाले विकल्प को चुनें। फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें, प्रेगनेंसी की रिपोर्ट और बाकी कागज़ात अपलोड करें और फाइनल सबमिट कर दें।

अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?

फॉर्म भरने के बाद आप घर बैठे यह भी देख सकते हैं कि फॉर्म पास हुआ या नहीं। बस उसी पोर्टल पर लॉग-इन करें। होम पेज पर “View Status of Application” में जाकर “Track Application Status” पर क्लिक करें। वहां अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर सर्च करते ही आपके फॉर्म की पूरी स्थिति (स्टेटस) स्क्रीन पर आ जाएगी।

संदर्भ (References):-

विभागीय वेबसाइट

लाभार्थी पंजीकरण आवेदन फॉर्म

ऑनलाइन आवेदन पोर्टल

FAQs:-

इस योजना के तहत मातृत्व लाभ के लिए कौन पात्र है?
एक साल से पंजीकृत और सक्रिय महिला निर्माण श्रमिक पात्र हैं। इसके अलावा, एक साल से पंजीकृत पुरुष निर्माण श्रमिक भी पात्र हो सकते हैं, यदि उनकी पत्नी की उम्र 19 वर्ष या उससे अधिक हो और वह स्वयं पंजीकृत लाभार्थी न हो।
इस योजना के तहत कितनी मातृत्व सहायता मिलती है?
महिला निर्माण श्रमिकों को ₹20,000 और पात्र पुरुष निर्माण श्रमिकों को ₹10,000 की मातृत्व सहायता प्रदान की जाती है।
महिला लाभार्थियों के लिए क्या पात्रता है?
महिला आवेदक अंडमान और निकोबार की निवासी होनी चाहिए, निर्माण कार्य से जुड़ी होनी चाहिए तथा ANBOCWWB में कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत और सक्रिय सदस्य होनी चाहिए।
पुरुष लाभार्थियों के लिए क्या पात्रता है?
पुरुष आवेदक का कम से कम एक वर्ष से बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है। साथ ही उसकी पत्नी की उम्र 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और पत्नी स्वयं पंजीकृत लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।
मातृत्व लाभ के लिए कितने समय से पंजीकृत होना जरूरी है?
मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत और सक्रिय सदस्य होना आवश्यक है।
क्या बिना ANBOCWWB में पंजीकरण के मातृत्व लाभ मिल सकता है?
नहीं, इस योजना का लाभ लेने के लिए ANBOCWWB में पंजीकरण और सक्रिय सदस्यता दोनों आवश्यक हैं।
मातृत्व वित्तीय लाभ के लिए आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले ServiceOnline पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है। इसके बाद बोर्ड में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण और अंत में मातृत्व वित्तीय लाभ के लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

Vivek

Experience:
Covers the Indian Stock Market, IPOs, Mutual Funds, Corporate Announcements, and Business News.
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