55 साल की उम्र पूरी होते ही निर्माण मजदूरों को मिलेगी पेंशन, अंडमान निकोबार की खास योजना

On: August 9, 2026 6:02 PM

उम्र भर ईंट-गारे और निर्माण के काम में मेहनत करने वाले मजदूरों के लिए बुढ़ापे में एक स्थायी सहारे की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, यानी ANBOCWWB, ने इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पेंशन लाभ योजना शुरू की है। ये योजना श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन के तहत चलाई जाती है।

योजना है क्या

बात सीधी है, 55 साल की उम्र पूरी करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को नियमित पेंशन दी जाती है। लेकिन ये पेंशन ऐसे ही नहीं मिल जाती, इसके पीछे एक शर्त है, श्रमिक को पहले से बोर्ड में पंजीकृत होना जरूरी है, और उसने लंबे समय तक निर्माण कार्य में लगातार काम भी किया होना चाहिए।

कितनी पेंशन मिलेगी

पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जिसने 55 साल की उम्र पूरी कर ली हो, उसे ₹1,000 प्रति माह की दर से पेंशन मिलती है। ये राशि सीधी और तय है, कोई कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग स्लैब नहीं, हर पात्र श्रमिक को समान रकम दी जाती है।

कौन आवेदन कर सकता है

पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं:

  • लाभार्थी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निवासी हो
  • भवन या अन्य निर्माण कार्यों में लगा हो, और कम से कम पांच साल तक लगातार यही काम किया हो
  • अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो
  • उम्र 55 वर्ष पूरी हो चुकी हो
  • कल्याण कोष में कम से कम 5 वर्षों तक नियमित योगदान दिया हो

यहां दो अलग शर्तें ध्यान से समझने वाली हैं, पांच साल निर्माण कार्य में लगातार काम करने की शर्त, और पांच साल कल्याण कोष में योगदान देने की शर्त। दोनों अलग अलग हैं, और दोनों का पूरा होना जरूरी है। सिर्फ लंबे समय तक काम करने से पेंशन नहीं मिल जाएगी, अगर कोष में नियमित योगदान नहीं दिया गया हो।

दस्तावेज़, पंजीकरण और पेंशन के लिए अलग अलग लिस्ट

चूंकि पूरी प्रक्रिया दो अलग चरणों में बंटी है, पहले श्रमिक पंजीकरण फिर पेंशन आवेदन, तो दस्तावेज़ भी अलग अलग मांगे जाते हैं।

पंजीकरण के लिए चाहिए:

  1. पासपोर्ट साइज़ फोटो
  2. उम्र का प्रमाण
  3. पहचान प्रमाण, यानी आधार कार्ड
  4. EPF का विवरण, अगर हो
  5. पते का प्रमाण
  6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 90 दिनों का कार्य अवधि प्रमाण पत्र
  7. बैंक खाते का विवरण

पेंशन योजना के लिए चाहिए:

  1. पंजीकरण पहचान पत्र
  2. पहचान प्रमाण, यानी आधार कार्ड
  3. उम्र का प्रमाण
  4. कोष में पहली और अंतिम सदस्यता के भुगतान का विवरण
  5. पते का प्रमाण
  6. श्रेणी प्रमाणपत्र, अगर हो
  7. जीवन प्रमाण पत्र
  8. बैंक खाते का विवरण या पासबुक की प्रति

90 दिनों का कार्य अवधि प्रमाण पत्र यहां खासतौर पर जरूरी है, ये सक्षम प्राधिकारी से लिया जाता है और साबित करता है कि आवेदक वाकई निर्माण कार्य में सक्रिय रहा है। इसे बनवाने में समय लग सकता है, इसलिए पंजीकरण शुरू करने से पहले ही इसकी व्यवस्था कर लेना ठीक रहेगा।

आवेदन कैसे करें, तीन अलग चरण

पूरी प्रक्रिया को तीन हिस्सों में समझा जा सकता है, पहले पोर्टल रजिस्ट्रेशन, फिर श्रमिक पंजीकरण, और आखिर में पेंशन के लिए आवेदन।

पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले serviceonline.gov.in पर जाना है, होम पेज पर ‘रजिस्टर करें’ पर क्लिक करके सारी जरूरी जानकारी भरनी है। ‘जमा करें’ पर क्लिक करने के बाद मिले OTP से ईमेल ID और मोबाइल नंबर वेरिफाई करना है। सत्यापन पूरा होते ही आवेदक पोर्टल पर रजिस्टर हो जाता है।

इसके बाद निर्माण श्रमिक के तौर पर बोर्ड में पंजीकरण करना होता है। रजिस्ट्रेशन के वक्त इस्तेमाल किए गए ईमेल ID से लॉगिन करना है, पासवर्ड और कैप्चा डालकर ‘लॉगिन’ पर क्लिक करना है। लॉगिन के बाद ‘सेवाओं के लिए आवेदन करें’ और फिर ‘सभी उपलब्ध सेवाओं को देखें’ पर जाना है। यहां “ANBOCWWB में निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण” ढूंढकर उस पर क्लिक करना है। सभी जरूरी जानकारी भरकर दस्तावेज़ अपलोड करने हैं, फॉर्म का पूर्वावलोकन करके सबमिट करना है। सफल पंजीकरण के बाद एक पंजीकरण ID मिल जाती है।

आखिर में, पेंशन के लिए अलग से आवेदन करना होता है। दोबारा लॉगिन करके ‘सेवाओं के लिए आवेदन करें’ में जाकर इस बार ‘पेंशन वित्तीय सहायता’ ढूंढना है। इस स्कीम पर क्लिक करके आवेदन पत्र भरना है, सभी अनिवार्य दस्तावेज़ अपलोड करने हैं, पूर्वावलोकन करके सबमिट करना है।

आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें

पोर्टल पर यूजर ID और पासवर्ड से लॉगिन करके होम पेज पर “आवेदन स्थिति देखें” पर क्लिक करना है, फिर “ट्रैक आवेदन स्थिति” चुननी है। यहां आवेदन संदर्भ संख्या डालकर ‘डेटा प्राप्त करें’ पर क्लिक करते ही स्टेटस दिख जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया में बार बार दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही अपडेट मिलता रहता है।

संदर्भ (References):-

ऑनलाइन आवेदन पोर्टल

आवेदन फॉर्म

विभागीय वेबसाइट

FAQs:-

इस योजना के तहत पेंशन के लिए कौन पात्र है?
अंडमान और निकोबार का निवासी पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जिसने कम से कम 5 वर्षों तक निर्माण कार्य किया हो, बोर्ड में पंजीकृत हो, 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और कम से कम 5 वर्षों तक नियमित रूप से कोष में योगदान किया हो, इस योजना के लिए पात्र है।
इस योजना के तहत कितनी पेंशन मिलती है?
पात्र निर्माण श्रमिकों को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है।
पेंशन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 55 वर्ष पूरी होना आवश्यक है।
अगर श्रमिक नियमित रूप से कोष में योगदान नहीं करता है तो क्या होगा?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार कम से कम 5 वर्षों तक नियमित रूप से कोष में योगदान करना पात्रता की आवश्यक शर्त है। नियमित योगदान न होने की स्थिति में पात्रता प्रभावित हो सकती है।
क्या 55 वर्ष की आयु से पहले पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है?
नहीं, पेंशन के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक का 55 वर्ष की आयु पूरी करना आवश्यक है।
क्या 5 साल के निर्माण कार्य में किसी तरह की छूट या अपवाद है?
उपलब्ध स्रोत में 5 वर्षों के निर्माण कार्य की शर्त में किसी प्रकार की छूट या अपवाद का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
क्या श्रमिक की मृत्यु के बाद नामित व्यक्ति को पेंशन मिल सकती है?
उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में श्रमिक की मृत्यु के बाद नामित व्यक्ति को पेंशन देने के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं बताया गया है।
पंजीकरण और आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
फोटो, आयु एवं पहचान प्रमाण, EPF विवरण यदि उपलब्ध हो, पते का प्रमाण, 90 दिनों की कार्य अवधि का प्रमाण पत्र तथा बैंक खाते का विवरण जैसे दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं।
इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले ServiceOnline पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है। इसके बाद बोर्ड में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण और अंत में पेंशन योजना के लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

Vivek

Experience:
Covers the Indian Stock Market, IPOs, Mutual Funds, Corporate Announcements, and Business News.
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