अंडमान में अपना घर या कमरा पर्यटकों को किराए पर देना चाहते हैं? सरकार की बिस्तर और नाश्ता होमस्टे योजना से मिलेगी आधिकारिक पहचान

On: August 9, 2026 6:11 PM

पोर्ट ब्लेयर या अंडमान के किसी भी हिस्से में घूमने आने वाले सैलानी अक्सर होटल के बजाय किसी स्थानीय परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं, असली अनुभव के लिए। पर्यटन निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन ने इसी सोच के साथ बिस्तर और नाश्ता, यानी B&B, या होमस्टे स्थापना योजना शुरू की है। ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की अतुल्य भारत बिस्तर और नाश्ता योजना के दिशानिर्देशों पर आधारित है।

योजना है क्या

पूरी सोच के पीछे मकसद यही है कि विदेशी और घरेलू दोनों तरह के पर्यटकों को एक भारतीय परिवार के साथ रहकर स्थानीय रीति रिवाज, परंपरा और असली भारतीय खाना अनुभव करने का मौका मिले। सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक तरह का सांस्कृतिक अनुभव भी।

 साथ ही ये पर्यटन स्थलों पर आवास की कमी को भी कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश करता है, साफ सुथरा और किफायती विकल्प देकर। जो प्रतिष्ठान इस योजना में रजिस्टर होते हैं, उन्हें “अंडमान और निकोबार बिस्तर और नाश्ता होमस्टे प्रतिष्ठान” के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है।

नाश्ते और शुल्क को लेकर क्या शर्तें हैं

चूंकि ये स्कीम बेड और ब्रेकफास्ट के मॉडल पर काम करती है, इसलिए दिए जाने वाले नाश्ते का प्रकार पहले से बताना जरूरी है। शुल्क भी साफ तौर पर दिखाना होता है, ताकि मेहमान को पहले से पता हो कि क्या मिलेगा और कितना खर्च आएगा। इससे बाद में होने वाले विवादों की गुंजाइश कम हो जाती है।

एक बार जब कोई प्रतिष्ठान वर्गीकरण या पुनर्वर्गीकरण के लिए आवेदन कर देता है, तो निरीक्षण के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। यहां एक सख्त नियम है, निरीक्षण टालने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वर्गीकरण कितने समय तक वैध रहता है

वर्गीकरण मिलने के बाद ये तीन साल के लिए वैध रहता है, या फिर पुनर्वर्गीकरण की स्थिति में पिछले वर्गीकरण की समाप्ति तिथि से तीन साल तक। लेकिन एक शर्त है, नवीनीकरण के लिए आवेदन पिछले वर्गीकरण की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले जमा करना जरूरी है, वरना समय पर रिन्यूअल नहीं हो पाएगा।

फीस कितनी लगेगी

फीस स्टार कैटेगरी के हिसाब से तय है।

श्रेणीवर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण शुल्क
सिल्वर₹1,000
गोल्ड₹2,000

ये राशि डिमांड ड्राफ्ट के जरिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी, IP&T निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर के नाम भेजनी होती है।

कौन आवेदन कर सकता है

पात्रता की शर्तें ज्यादा जटिल नहीं। अंडमान और निकोबार में जिसके पास कोई संपत्ति हो और वो उसका कुछ हिस्सा मेहमानों को ठहराने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हो, वो इस योजना के तहत रजिस्टर कर सकता है। यहां एक अच्छी बात, संपत्ति सिर्फ खुद के मालिकाना हक की ही होनी जरूरी नहीं, किराए पर ली गई या पट्टे पर ली गई संपत्ति भी चलेगी। योजना के लिहाज से “मालिक” शब्द इन दोनों ही तरह के लोगों को कवर करता है।

किन दस्तावेज़ों की जरूरत होगी

  1. स्वामित्व या पट्टे का प्रमाण
  2. आवेदक का पहचान पत्र प्रमाण
  3. कमरों, रसोई और प्रवेश क्षेत्र की तस्वीरें
  4. अनापत्ति प्रमाणपत्र, अगर लागू हो
  5. शुल्क भुगतान की रसीद

इसके अलावा तीन जरूरी फॉर्म भी भरने होते हैं, अनुलग्नक I यानी आवेदन पत्र, अनुलग्नक II यानी सुविधाओं की चेकलिस्ट, और अनुलग्नक III यानी मालिक द्वारा दिया जाने वाला उपक्रम। ये सभी फॉर्म आधिकारिक अधिसूचना के पेज नंबर 4 से आगे मिल जाते हैं।

आवेदन कैसे करें

स्टेप 1 — निर्धारित आवेदन पत्र (अनुलग्नक I), सुविधाओं की चेकलिस्ट (अनुलग्नक II) और उपक्रम (अनुलग्नक III) भरना है।

स्टेप 2 — स्वामित्व/पट्टे का प्रमाण, पहचान पत्र, कमरों-रसोई-प्रवेश क्षेत्र की तस्वीरें और जरूरत हो तो अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न करना है।

स्टेप 3 — लागू पंजीकरण/वर्गीकरण शुल्क का भुगतान करके रसीद भी आवेदन के साथ लगानी है।

स्टेप 4 — पूरा पैकेज निदेशक (पर्यटन), पर्यटन निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर के पते पर भेजना है।

आवेदन जमा करने के बाद शुरुआती जांच होती है, उसके बाद वर्गीकरण समिति परिसर का भौतिक निरीक्षण करती है। निरीक्षण सफल होने पर वर्गीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।

एक जरूरी बात यहां दोबारा दोहरा दूं, नवीनीकरण को लेकर लापरवाही महंगी पड़ सकती है। अगर समाप्ति से तीन महीने पहले नवीनीकरण का आवेदन नहीं दिया गया, तो वैधता खत्म होने के बाद परेशानी हो सकती है, इसलिए ये तारीख याद रखना जरूरी है।

संदर्भ(References):-

योजना संबंधी दिशा निर्देश

ऑनलाइन पोर्टल

MyScheme

FAQs:-

इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य घरेलू और विदेशी पर्यटकों को स्थानीय परिवार के साथ रहकर क्षेत्र की संस्कृति और भोजन का अनुभव कराने के साथ किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना है।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
अंडमान और निकोबार में संपत्ति का मालिक, किराएदार या पट्टेदार, जो अपनी संपत्ति के किसी हिस्से को पर्यटकों के ठहरने के लिए उपलब्ध कराना चाहता है, इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है।
होमस्टे में अधिकतम कितने कमरों की अनुमति है?
उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में होमस्टे के लिए अधिकतम कमरों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
होमस्टे की कितनी स्टार श्रेणियां हैं?
होमस्टे का वर्गीकरण दो श्रेणियों में किया जाता है, जिन्हें सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी कहा जाता है।
होमस्टे वर्गीकरण के लिए कितना शुल्क देना होता है?
सिल्वर श्रेणी के लिए ₹1,000 और गोल्ड श्रेणी के लिए ₹2,000 का आवेदन शुल्क निर्धारित है।
होमस्टे का वर्गीकरण कितने समय तक वैध रहता है?
वर्गीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से तीन वर्षों तक वैध रहता है।
क्या होमस्टे में नाश्ता देना अनिवार्य है?
हां, बेड एंड ब्रेकफास्ट मॉडल के तहत पर्यटकों को नाश्ता उपलब्ध कराना आवश्यक है। नाश्ते का प्रकार पहले से बताना होता है।
क्या होमस्टे के वर्गीकरण के लिए निरीक्षण किया जाता है?
हां, आवेदन प्राप्त होने के बाद वर्गीकरण समिति द्वारा संपत्ति का भौतिक निरीक्षण किया जाता है। यह निरीक्षण प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा है।
होमस्टे लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करके निर्धारित शुल्क के साथ निदेशक (पर्यटन), पोर्ट ब्लेयर के कार्यालय में जमा या भेजना होता है।
होमस्टे का आवेदन पत्र कहां से मिलेगा?
आवेदन पत्र आधिकारिक अधिसूचना दस्तावेज़ के पेज 4 से आगे दिए गए अनुलग्नक I, II और III में उपलब्ध है।

Vivek

Experience:
Covers the Indian Stock Market, IPOs, Mutual Funds, Corporate Announcements, and Business News.
3+ Years covering Indian Financial Markets.

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