वरिष्ठ नागरिकों को चश्मा, आय के हिसाब से मिलेगी पूरी या आधी सब्सिडी

On: August 14, 2026 3:08 PM

उम्र बढ़ने के साथ आंखों की रोशनी कमजोर पड़ना आम बात है, और चश्मे की जरूरत लगभग हर बुजुर्ग को किसी न किसी मोड़ पर पड़ती है। आंध्र प्रदेश दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक सहायता निगम ने इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक योजना शुरू की है, वरिष्ठ नागरिकों को चश्मा मंजूरी योजना, जो कार्य योजना 2017-18 के तहत लागू की गई थी।

योजना है क्या

मकसद सीधा है, वरिष्ठ नागरिकों को चश्मा उपलब्ध कराना। चश्मे का वितरण सहायक निदेशकों, विकलांग और वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग, और जिला प्रबंधकों, AP दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक सहायता निगम के जरिए किया जाता है। यानी वितरण की जिम्मेदारी जिला स्तर पर तय अधिकारियों के पास है, कोई एक केंद्रीकृत सिस्टम नहीं।

कितनी मदद मिलेगी, आय के हिसाब से तीन कैटेगरी

यहां सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है, चश्मे की लागत पूरी सरकार नहीं उठाती, बल्कि ये माता-पिता या अभिभावक की मासिक आय पर निर्भर करता है।

श्रेणीमाता-पिता/अभिभावक की मासिक आयकवरेज
श्रेणी I₹15,000 तकपूरी लागत सरकार वहन करेगी
श्रेणी II₹15,001 से ₹20,000आधी लागत सरकार वहन करेगी
श्रेणी III₹20,000 से अधिकपूरी लागत लाभार्थी को खुद वहन करनी होगी

इस टेबल को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां एक दिलचस्प बात है। श्रेणी III में आने वाले लोगों को भी योजना के तहत आवेदन करने की इजाजत तो है, लेकिन उन्हें कोई आर्थिक फायदा नहीं मिलता, पूरा खर्च खुद उठाना पड़ता है। तो असली फायदा सिर्फ श्रेणी I और श्रेणी II वालों को ही होता है।

कौन आवेदन कर सकता है

पात्रता की शर्तें ज्यादा जटिल नहीं।

  • आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा हो
  • आवेदक ने पहले इस योजना का लाभ न लिया हो

दूसरी शर्त पर गौर कीजिए, यहां साफ तौर पर बताया गया है कि पहले से लाभ ले चुके व्यक्ति दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। हालांकि स्रोत में ये स्पष्ट नहीं है कि ये सीमा हमेशा के लिए है या किसी तय अवधि के बाद दोबारा आवेदन किया जा सकता है।

किन दस्तावेज़ों की जरूरत होगी

  1. आय प्रमाण पत्र
  2. चिकित्सा अनुशंसा, जो सहायक सिविल सर्जन के पद से कम का न हो
  3. आधार कार्ड
  4. सेल या मोबाइल नंबर

चिकित्सा अनुशंसा यहां खासतौर पर जरूरी है, और इसमें एक तकनीकी शर्त है, ये सर्टिफिकेट सहायक सिविल सर्जन या उससे ऊपर के पद के डॉक्टर से ही लिया जाना चाहिए, इससे नीचे के किसी डॉक्टर की सिफारिश शायद मान्य न हो।

आवेदन कैसे करें

प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसमें रजिस्ट्रेशन का एक अलग चरण भी शामिल है।

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर होम पेज पर “ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करना है। इसके बाद “दिव्यांग योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें” श्रेणी चुननी है, फिर संबंधित योजना के नाम के सामने “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करके अपने पंजीकरण की पुष्टि करनी है।

अगर आवेदक पहले से पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण के सवाल का जवाब “नहीं” देना है। फिर आधार के मुताबिक नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID भरनी है। इस आवेदन के लिए एक नया पासवर्ड बनाना है, और “रजिस्टर” पर क्लिक करते ही एक पंजीकरण संख्या मिल जाती है।

रजिस्ट्रेशन के बाद “लॉगिन करने के लिए यहां क्लिक करें” पर जाना है। इस बार “क्या आप पहले से पंजीकृत हैं” के सवाल का जवाब “हां” देना है, फिर ईमेल या मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर “लॉगिन” पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा “दिव्यांग योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें” श्रेणी चुननी है, व्यक्तिगत, रोजगार और विकलांगता से जुड़ी जानकारी भरनी है, और “जमा करें” पर क्लिक करना है।

यहां एक बात थोड़ी अजीब लग सकती है, चश्मे की योजना के लिए भी “दिव्यांग योजनाओं” वाली श्रेणी से ही आवेदन करना पड़ता है, क्योंकि पूरा पोर्टल सिस्टम इसी विभाग के तहत काम करता है।

संदर्भ (References):-

चश्मा वितरण योजना के दिशा निर्देश

AP दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक सहायता निगम का आधिकारिक पोर्टल

FAQs:-

चश्मा वितरण योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर आवश्यक चश्मा उपलब्ध कराना है।
चश्मा वितरण योजना के लिए कौन पात्र है?
60 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति, जिसने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया है, इसके लिए पात्र हो सकता है।
चश्मा लेने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र, सहायक सिविल सर्जन स्तर की चिकित्सा अनुशंसा, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है।
एक व्यक्ति इस योजना के तहत कितनी बार चश्मा ले सकता है?
जिस व्यक्ति ने पहले ही योजना का लाभ लिया है, वह दोबारा पात्र नहीं माना जाता है। हालांकि, दोबारा आवेदन से जुड़ी कोई निश्चित समय सीमा उपलब्ध जानकारी में नहीं बताई गई है।
चश्मा वितरण की जिम्मेदारी किसकी है?
चश्मा वितरण की जिम्मेदारी सहायक निदेशक, विकलांग और वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग तथा जिला प्रबंधक, AP दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक सहायता निगम की होती है।
क्या दोहरे या गलत दावों को रोकने के लिए कोई व्यवस्था है?
उपलब्ध स्रोत में दोहरे या गलत दावों की रोकथाम के लिए किसी विशेष व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
क्या योजना के तहत मिला चश्मा किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है?
उपलब्ध जानकारी में चश्मे को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं बताया गया है।
क्या चश्मा लेने के लिए आवेदन की कोई अंतिम तारीख है?
उपलब्ध स्रोत में आवेदन की कोई निश्चित अंतिम तिथि नहीं बताई गई है।
अगर चश्मा खराब हो जाए तो क्या दोबारा सहायता मिल सकती है?
चश्मा खराब होने या उसके रखरखाव की आवश्यकता पड़ने पर मिलने वाली सहायता के बारे में उपलब्ध स्रोत में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।
आवेदन में गलत जानकारी मिलने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
आवेदन में बाद में गलत जानकारी पाए जाने पर होने वाली कानूनी या अन्य कार्रवाई के संबंध में स्रोत में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Vivek

Experience:
Covers the Indian Stock Market, IPOs, Mutual Funds, Corporate Announcements, and Business News.
3+ Years covering Indian Financial Markets.

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