ब्राह्मण परिवार में मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए ₹10,000 की मदद, जानें आंध्र प्रदेश की गरुड़ योजना

On: August 18, 2026 3:56 PM

किसी भी परिवार में अपनों का जाना बहुत बड़ा और गहरा दुख होता है। ऐसे मुश्किल वक्त में, खासकर गरीब परिवारों के लिए, अंतिम संस्कार और कर्मकांड का खर्च जुटाना भी एक बड़ी चिंता बन जाता है। इसी मजबूरी को समझते हुए आंध्र प्रदेश ब्राह्मण कल्याण निगम (ABC) ने एक बेहद संवेदनशील पहल की है,’गरुड़ योजना’ (GS-FE)। इसका मकसद दुख की इस घड़ी में परिवार को थोड़ी आर्थिक राहत देना है।

आखिर क्या है यह योजना

आंध्र प्रदेश के सभी 13 जिलों में लागू इस योजना का सीधा सा लक्ष्य गरीब ब्राह्मण परिवारों का सहारा बनना है। जब घर में किसी का देहांत हो जाता है, तो उनके अंतिम संस्कार के लिए सरकार की तरफ से एक बंधी हुई आर्थिक मदद दी जाती है। इससे परिवार कम से कम पैसों की चिंता से मुक्त होकर अपने प्रियजन को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे पाता है।

कितनी मिलेगी आर्थिक मदद

इस योजना के तहत अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह कोई किश्तों वाला काम नहीं है, बल्कि पूरी रकम एकमुश्त (एक साथ) दी जाती है ताकि मौके पर ही परिवार के काम आ सके।

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ

इस मदद को पाने के लिए कुछ जरूरी नियम तय किए गए हैं:

  • अप्लाई करने वाला व्यक्ति मृतक का करीबी रिश्तेदार होना चाहिए (जैसे- पति, पत्नी, बेटा, बेटी, माता-पिता, भाई या पोता)।
  • आवेदक को एक लिखित घोषणा (Self-declaration) देनी होगी कि वह मृतक का कानूनी वारिस (उत्तराधिकारी) है।
  • आवेदन करने वाला परिवार ब्राह्मण समुदाय से हो और आंध्र प्रदेश का रहने वाला हो।
  • परिवार की कुल सालाना आमदनी 75,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार ने इस काम (अंतिम संस्कार) के लिए पहले किसी और सरकारी योजना से पैसा न लिया हो।

यहां ध्यान देने वाली बात परिवार की सालाना आमदनी है। निगम की बाकी योजनाओं में जहां यह लिमिट 3 लाख तक होती है, वहीं इस योजना में इसे सिर्फ 75 हजार रुपये रखा गया है। इसका सीधा मतलब है कि यह मदद खासतौर पर उन ब्राह्मण परिवारों के लिए है जो सच में बेहद गरीब हैं और जिन्हें इस वक्त पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है।

फॉर्म के साथ कौन से कागज़ लगेंगे

फॉर्म भरते समय आपको इन जरूरी कागजातों को अपने पास रखना होगा:

  1. आवेदन करने वाले की पासपोर्ट साइज़ फोटो
  2. आवेदक और मृतक, दोनों का आधार कार्ड
  3. सफेद राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र (मी सेवा या राजस्व विभाग से बना हुआ)
  4. जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र (मी सेवा द्वारा जारी)
  5. आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र
  6. आवेदक के नाम पर खुला आंध्र बैंक या SBI का बैंक अकाउंट (पासबुक की कॉपी)
  7. स्व-घोषणा पत्र (जिसमें लिखा हो कि आप कानूनी वारिस हैं)
  8. मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) जो किसी भी सरकारी संस्था से बना हो

इन सबमें मृत्यु प्रमाण पत्र और आपका स्व-घोषणा पत्र सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इन्हीं कागजों से यह साबित होता है कि आप मृतक के असली वारिस हैं और यह मदद सही हाथों में जा रही है।

आवेदन करने का सही तरीका क्या है

दुख के इस समय में आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने हैं, इसलिए इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है:

STEP 1 : सबसे पहले निगम की ऑफिशियल वेबसाइट (andhrabrahmin.ap.gov.in) पर जाएं और ‘योजना’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

STEP 2 :इसके बाद ‘पंजीकरण’ (Registration) पर क्लिक करें। आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा।

STEP 3 :फॉर्म में अपनी सारी जानकारी जैसे- नाम, पता, आधार नंबर, राशन कार्ड और बैंक की डिटेल्स एकदम सही-सही भरें।

STEP 4 :इसके बाद अपनी फोटो, साइन और ऊपर बताए गए सभी जरूरी कागजातों को स्कैन करके अपलोड कर दें।

STEP 5 :सब कुछ चेक करने के बाद फॉर्म को ‘जमा करें’ (Submit) पर क्लिक कर दें।

फॉर्म जमा होते ही आपको एक रिफरेंस नंबर मिलेगा, जिसे संभाल कर रख लें। अगर आपको बाद में चेक करना हो कि आपके फॉर्म का क्या हुआ, तो वेबसाइट के मेन्यू में ‘सेवाएं’ पर जाएं और ‘अपनी स्थिति जानें’ पर क्लिक करें। वहां अपना रिफरेंस नंबर, आधार या मोबाइल नंबर डालकर आप अपने फॉर्म का पूरा स्टेटस घर बैठे देख सकते हैं।

पावती पर्ची डाउनलोड करने के लिए ‘पावती पर्ची’ पर क्लिक करके आधार नंबर डालना है, योजना चुननी है और ‘सबमिट’ पर क्लिक करना है।

स्रोत और संदर्भ:-

योजना से संबंधित दस्तावेज

आंध्र प्रदेश ब्राह्मण कल्याण निगम पोर्टल

FAQs:-

GS-FE के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
मृतक का करीबी रिश्तेदार, जो ब्राह्मण समुदाय से हो, आंध्र प्रदेश का निवासी हो और जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹75,000 से अधिक न हो, इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
GS-FE के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
पात्र लाभार्थी को ₹10,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।
मृतक के परिवार में कौन इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
मृतक के पति, पत्नी, बेटे, बेटी, माता-पिता, भाई या पोते द्वारा आवेदन किया जा सकता है, बशर्ते वे कानूनी उत्तराधिकारी होने की स्व-घोषणा कर सकें।
GS-FE के लिए आवेदन कैसे किया जाता है?
आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके ऑनलाइन आवेदन जमा करना होता है।
आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, स्व-घोषणा और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज जरूरी हैं।
क्या इस योजना के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तारीख है?
उपलब्ध स्रोत में आवेदन की किसी निश्चित अंतिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
क्या किसी दूसरी सरकारी योजना से लाभ लेने वाला व्यक्ति GS-FE के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं, यदि आवेदक ने इसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य सरकारी योजना से पहले लाभ लिया है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
प्रजा साधिकारा सर्वेक्षण (PSS) क्या है और क्या इसमें नामांकन जरूरी है?
प्रजा साधिकारा सर्वेक्षण आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया एक सर्वेक्षण है। कई ABC योजनाओं में इसका नामांकन सामान्य शर्त के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस योजना की पात्रता में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
आवेदन में दी गई जानकारी का सत्यापन कैसे किया जाता है?
उपलब्ध जानकारी में दस्तावेजों और विवरणों के सत्यापन की विस्तृत प्रक्रिया स्पष्ट नहीं की गई है।
दस्तावेज अपलोड करने के लिए अधिकतम फाइल साइज़ कितनी होनी चाहिए?
स्रोत में ऑनलाइन आवेदन के दौरान दस्तावेज अपलोड करने की अधिकतम फाइल साइज़ का उल्लेख नहीं है।
GS-FE के लिए किस बैंक खाते की जानकारी देनी होगी?
आवेदक के नाम पर आंध्रा बैंक या SBI का बैंक खाता होना चाहिए।

Vivek

Experience:
Covers the Indian Stock Market, IPOs, Mutual Funds, Corporate Announcements, and Business News.
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